महाराष्ट्र: गुरुकुल में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न, POCSO एक्ट के तहत कोकरे महाराज गिरफ्तार

महाराष्ट्र: गुरुकुल में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न, POCSO एक्ट के तहत कोकरे महाराज गिरफ्तार
By : | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 09:56 AM (IST)

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड तालुका में स्थित एक आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल आश्रम में यह शर्मनाक घटना सामने आई है. धार्मिक शिक्षा के नाम पर चल रहे इस संस्थान में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ है. इस मामले में गुरुकुल के प्रमुख ‘कोकरे महाराज’ और उनके सहयोगी प्रतेश कदम पर गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस ने दोनों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 12 और 17 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा BNS की धारा 74, 351(3) और 85 के अंतर्गत भी अपराध दर्ज किया गया है.

कैसे खुला मामला यह घटना खेड तालुका के लोटे इलाके की है. यहां छात्रा ने जून महीने से लगातार हो रहे उत्पीड़न की शिकायत खेड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोकरे महाराज को गिरफ्तार कर दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. जिले में मचा हड़कंप इस कांड के सामने आने के बाद पूरे रत्नागिरी जिले में सनसनी फैल गई है. धार्मिक शिक्षा के नाम पर चल रहे ऐसे संस्थानों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं.

शिवसेना (UBT) विधायक का आरोप शिवसेना (UBT) के विधायक भास्कर जाधव ने कोकरे महाराज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “भगवान कोकरे बीजेपी से जुड़े हुए हैं. जिन नेताओं ने उनकी गोशाला में जाकर भाषण दिए, अब उन्हें जनता के सामने जवाब देना होगा. कोकरे ने कई और छात्राओं का भी शोषण किया है. हम जल्द ही जनता के सामने उनका असली चेहरा लाएंगे. ” फिलहाल की स्थिति फिलहाल कोकरे महाराज पुलिस हिरासत में हैं और जांच जारी है.

पुलिस अन्य छात्राओं से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं और लड़कियां भी इस शोषण का शिकार तो नहीं हुईं. बड़ा सवाल यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि धार्मिक शिक्षा और आस्था के नाम पर चल रहे इन तथाकथित ‘गुरुकुलों’ में आखिर कब तक मासूम छात्राओं की भावनाओं और भरोसे का शोषण होता रहेगा?.

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