महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले, किसानों की सहायता राशि को लेकर बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले, किसानों की सहायता राशि को लेकर बड़ा अपडेट
By : | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Oct 2025 04:53 PM (IST)

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. किसानों के खातों में सहायता राशि अभी तक नहीं पहुंचने से नाराज मंत्रियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. जहां एक ओर प्रशासन दावा कर रहा था कि किसानों को निधि दी जा चुकी है, वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी और कई मंत्री इस दावे से असहमत थे. कई मंत्रियों ने आरोप लगाया कि किसान अब भी सहायता न मिलने की शिकायत कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने स्थिति को संभालते हुए निर्देश दिए कि किसानों को कितनी और कैसी मदद दी गई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए.

इसके अलावा आज की बैठक में चुनाव से लेकर न्यायालय से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए. मंत्रीमंडल की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले इस बैठक में विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन डॉक्युमेंट को मंजूरी दी गई. इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'विकसित महाराष्ट्र विजन मैनेजमेंट यूनिट (VMU)' गठित की जाएगी. नागरिकों से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं का AI आधारित विश्लेषण कर दस्तावेज तैयार किया गया है. राज्य और जिला स्तर पर 16 प्रमुख संकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं.

'प्रगतिशील, सतत, सर्वसमावेशक और सुशासन'- इन चार स्तंभों के तहत 100 उपक्रम (initiatives) तय किए गए हैं. सोलापुर–तुलजापूर–उस्मानाबाद नए ब्रॉडगेज रेलमार्ग की संशोधित लागत को मंजूरी. राज्य सरकार की 50% हिस्सेदारी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जारी करने को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राजशिष्टाचार (Protocol) उपविभाग का विस्तार. किया जाएगा, सचिव (राजशिष्टाचार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रवासी भारतीय मामलों और अंतरराष्ट्रीय संपर्क), Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) इस नए पदनाम को मंजूरी दी गई है.

इसके साथ तीन नए कार्यासन (डेस्क) बनाए जाएंगे. जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), अंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) औक प्रवासी भारतीय मामलों (Diaspora Affairs) शामिल हैं. इन सभी के लिए आवश्यक पदों और बजट की मंजूरी दी गई. नगर विकास विभाग ने ये फैसले नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी. इसके लिए निम्न अधिनियमों में संशोधन को स्वीकृति मिली है.

जिसमें मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 को मंजूरी मिली है. ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों की सामान्य या उपचुनावों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को भी जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 6 महीने की अवधि दी जाएगी. इसके लिए 'महाराष्ट्र जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने संबंधी अध्यादेश, 2025' को मंजूरी दी गई. विधि और न्याय विभाग में इन फैसलों को मंजूरी धुले जिले के शिरपूर में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा वरिष्ठ स्तर दीवानी न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है. साथ ही सरकारी अभियोक्ता (Public Prosecutor) कार्यालय की स्थापना भी होगी.

इन संस्थाओं के लिए आवश्यक पद और खर्च की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही वाशिम जिले के रिसोड तालुका, मौजे करडा गांव की 29. 85 हेक्टेयर भूमि को सुविदे फाउंडेशन, रिसोड को लीज पर नवीनीकरण करने की मंजूरी दी गई है. यह लीज नाममात्र दर (₹1 प्रति वर्ष) पर 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत की जाएगी.

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