उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फरार पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर ने हाईकोर्ट से निराश होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. कादिर ने चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा दिया था. उसने लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है. पुलिस ने कादिर को भगोड़ा घोषित कर उसके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है. उधर कादिर ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है.
क्या है पूरा मामला ? बता दें कि पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर शहर के शाहगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. स्थानीय लोग उसे पटाखा माफिया बताते हैं. उके खिलाफ शाहगंज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. आरोप लगाया गया है कि कादिर ने फर्जी चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा दिया. इसमें कई लोगों की करोड़ों रुपए की रकम डूब गयी.
लोगों के रूपए लेने के बाद कादिर फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले में 83 धारा के तहत कार्रवाई की और उसे भगोड़ा घोषित करे 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया. कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका इलाहबाद हाई कोर्ट में 16 अक्टूबर को जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने मोहम्मद कादिर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कादिर के अपराध की गंभीरता क देखते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. कादिर ने कोर्ट में दावा किया कि उसे राजनीति के तहत साजिश करके फंसाया जा रहा है.
लेकिन उसकी दलील नहीं मानी गयी. इलाहबाद हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद भगोड़े कादिर ने अब सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और गिरफतारी पर रोक लगाने की मांग की है. लेकिन अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है. उधर पुलिस ने दावा किया है जल्द ही आरोपी मोहम्मद कादिर को गिरफ्तार कर लेंगे.







