रेडीमेड कपड़े पहनने के जमाने में आजकल काफी कम लोग दर्जी के पास कपड़े सिलाने के लिए देते हैं. इसमें भी दर्जी काफी महंगी सिलाई लेने के साथ-साथ कपड़ों की डिलीवरी में काफी देरी करते हैं. ऐसे में आप उन्हें ज्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं और वापस लौट आते हैं. लेकिन हाल ही में अहमदाबाद के सीजी रोड पर मौजूद टेलर की दुकान पर कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए. दरअसल, यहां एक महिला ने ब्लाउज की समय पर डिलीवरी न मिलने पर टेलर पर केस ही कर दिया, जिसके बाद उसे देरी का हर्जाना देना पड़ा.
ऐसे में आइए जानते हैं कि आप भी कपड़े देरी से सिलकर देने पर कैसे कर सकते हैं दर्जी की कंप्लेंट. क्या है पूरा मामला ? ये बात अहमदाबाद की है, जहां पूनमबेन नाम की एक महिला ने नवंबर, 2024 में यहां के टेलर को सुंदर सी ट्रेडिशनल साड़ी और ब्लाउज बनाने का ऑर्डर दिया था, जो उन्हें अपने रिश्तेदार की शादी में पहननी थी. ऑर्डर देते वक्त दर्जी ने पूनमबेन से वादा किया कि उन्हें टाइम पर उनका ब्लाउज मिल जाएगा. पूनमबेन ने इसके लिए दर्जी को तुरंत एडवांस पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन दर्जी ने हमेशा की तरह सिलाई को कल पर टाल दिया और 24 दिसंबर की तय तारीख तक भी ब्लाउज तैयार नहीं हुआ. पूनमबेन को मजबूरी में दूसरा ब्लाउस पहनकर ही काम चलाना पड़ा.
इसके बाद जब उन्होंने दर्जी से पैसे वापस मांगे तो दर्जी ने पैसे वापस करने के बजाय ब्लाउज ले जाने को कहा. इसके चलते पूनमबेन ने दर्जी की शिकायत कर दी, इसके बाद दर्जी पर तुरंत एक्शन हुआ और उनके पैसे भी वापस मिल गए. क्या आप भी कर सकते हैं टेलर की शिकायत ? अगर आपको भी दर्जी समय पर कपड़े सिलकर नहीं देता है तो आप भी उसपर एक्शन ले सकते हैं. आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत केस कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले दर्जी से ही शिकायत करनी होगी.
अगर दर्जी फिर भी नहीं सुनता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको https://edaakhil. nic. inपर जाना है. फिर आपके पास पड़े रसीद या बिल, कपड़े देने की तारीख और तय की गई डिलीवरी डेट की जानकारी, दर्जी से व्हाट्सएप या सामने से हुई बात की जानकारी सबूत के रूप में देनी है.
इसके बाद मामले की पूरी जांच की जाएगी और दर्जी को दोषी पाने पर आपको कपड़े की कीमत, सिलाई चार्ज के साथ मेंटल स्ट्रेस का मुआवजा भी मिलेगा. इसे भी पढ़ें :.








