भारत में अधिकतर लोगों के पास किसी न किसी रूप में सोना मौजूद होता ही है. किसी के पास सोने के जेवर होते हैं तो किसी के पास दूसरी फिजिकल फॉर्म में सोना होता है. ऐसे में फिजिकल गोल्ड निवेश का भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसे खरीदते वक्त सबसे बड़ी चिंता इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर रहती है कि कहीं कोई इसे चुरा न ले. ऐसे में इसकी हिफाजत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है बैंक लॉकर. बैंक लॉकर में आपका सोना सेफ रहता है और आप जब चाहें उसे जाकर निकाल सकते हैं.
इसके लिए बैंक आपसे रेंट चार्ज करते हैं और बदले में सिक्योरिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बैंक में सोना रखने की कितनी लिमिट होती है और इस बारे में क्या हैं RBI के नियम और कानून. भारत में लोग कितना सोना अपने पास रख सकते हैं ? भारत में इनकम टैक्स कानून के अनुसार, एक शादीशुदा महिला अपने पास केवल 500 ग्राम सोना ही रख सकती है, जबकि जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, उन महिलाओं के लिए यह लिमिट 250 ग्राम तय की गई है. इसके अलावा बात अगर आदमियों की करें तो पुरुष अपने नाम पर केवल 100 ग्राम सोना ही घर में रख सकते हैं. ऐसे में ये समझना जरूरी है कि घर में रखे जाने वाले सोने की लिमिट व्यक्ति के हिसाब से तय होती है.
उदाहरण के लिए अगर एक घर में एक शादीशुदा पुरुष और महिला रहते हैं तो वे अपने पास कुल 100 ग्राम+500 ग्राम = 600 ग्राम सोना ही रख सकते हैं. बैंक में सोना रखने की कितनी है लिमिट ? RBI के अनुसार, बैंक के लॉकर में सोना रखने की कोई अधिकतम तय सीमा नहीं है. हालांकि, आप बैंक लॉकर में कितना सोना रख सकते हैं, यह बैंक की नीतियों पर निर्भर करता है. इसके अलावा आपको इस प्रमाण के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आपने उसे कानूनी तरीके से ही खरीदा है. सीधी बात यह है कि किसी को अपने बैंक लॉकर में कितना सोना रखना है, इस बात के लिए RBI ने कोई नियम या कानून नहीं बनाया हैं.
यह कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वह अपने बैंक लॉकर में कितना सोना रखना चाहता है. इसके अलावा RBI आपके बैंक के लॉकर की सुरक्षा और उसकी जिम्मेदारी से जुड़े नियम बनाती है. साथ ही, बैंक आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि आपने अपने लॉकर में क्या रखा है और क्यों रखा है, जबतक आप उसमें कोई अवैध चीज नहीं रखते. इसे भी पढ़ें :.








