'SIT नहीं, SC की निगरानी में हो जांच', करूर भगदड़ पर मद्रास HC के फैसले को एक्टर विजय की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

'SIT नहीं, SC की निगरानी में हो जांच', करूर भगदड़ पर मद्रास HC के फैसले को एक्टर विजय की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
By : | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 08 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Quick Summary

This article highlights: 'SIT नहीं, SC की निगरानी में हो जांच', करूर भगदड़ पर मद्रास HC के फैसले को एक्टर विजय की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती. In context: तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को सुनवाई करने पर सहमति जताई. Stay tuned with The Headline World for more insights and details.

तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को सुनवाई करने पर सहमति जताई.

चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील की उस दलील पर गौर किया कि TVK के सचिव आधव अर्जुन के माध्यम से दायर याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

TVK ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध

पीठ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 27 सितंबर की भगदड़ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराए जाने से इनकार करने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

चीफ जस्टिस ने इस याचिका पर शुक्रवार को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने पर सहमति जताई. TVK ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है और दलील दी है कि अगर केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी ही निष्पक्ष जांच करेंगे तो यह संभव नहीं होगा.

याचिका में SIT गठित करने पर आपत्ति

बता दें कि करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे. पुलिस ने बताया कि रैली में 27,000 लोग शामिल हुए, जो कार्यक्रम में आने वाले लोगों की अपेक्षित संख्या 10,000 से लगभग तीन गुना ज्यादा थी. पुलिस ने विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी को भी जिम्मेदार ठहराया.

याचिका में हाई कोर्ट की ओर से केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली SIT गठित करने पर आपत्ति जताई गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मामले में कुछ उपद्रवियों की पूर्व नियोजित साजिश का अंदेशा है, जिसके कारण भगदड़ मची.

रैली में सात घंटे की देरी से पहुंचे थे अभिनेता विजय

याचिका में पार्टी और अभिनेता से नेता बने विजय के खिलाफ हाई कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई है कि घटना के बाद वह वहां से चले गए और उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया. पुलिस ने इस घटना के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी को भी जिम्मेदार ठहराया.

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