Dog Rules: वाराणसी नगर निगम ने पालतू कुत्तों के स्वामित्व को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. इन नियमों को इस वजह से लागू किया गया है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था बनी रहे. इसी के साथ पंजाब में भी पालतू कुत्तों को लेकर कुछ खास नियम हैं. तो आइए जानते हैं क्या हैं इन दोनों क्षेत्रों में पालतू कुत्तों को लेकर नियम. पंजाब में नियम पंजाब में पालतू जानवरों के मालिकों के लिए पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.
इसी के साथ कुत्ते के मालिकों को वैध एंटी रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और साथ ही पंजीकरण के समय यह भी पक्का करना होगा कि सभी जरूरी टीकाकरण हो चुके हैं. इस कदम का उद्देश्य बीमारियों को फैलने से रोकना है और साथ ही सार्वजनिक जगहों पर जानवरों और मनुष्य के बीच सुरक्षित संपर्क को बढ़ावा देना है. जो भी मलिक पंजीकरण नहीं करते या फिर टीकाकरण मानदंडों का पालन नहीं करते उन्हें स्थानीय नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा जुर्माना या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. इसी के साथ राज्य में नागरिकों से कुत्तों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने और उन्हें सार्वजनिक जगहों पर ले जाते समय स्थानीय स्वच्छता के दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया गया है. वाराणसी में नियम वाराणसी में भी एक सख्त प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया है.
इसके तहत सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है और साथ ही मालिकों को सालाना लाइसेंस शुल्क देना होगा. यह शुल्क गैर प्रजनन वाले पालतू जानवरों के लिए ₹500 और प्रजनन वाले कुत्तों के लिए ₹1000 है. इतना ही नहीं बल्कि पंजीकरण के साथ एंटी रेबीज और बाकी जरूरी टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है. इसी के साथ शहर में पालतू जानवरों के मालिकों के लिए व्यवहार और स्वच्छता संबंधी नियमों को भी लागू किया गया है. सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को टहलाते समय मालिकों को सुरक्षा को ध्यान में रखकर पट्टा और थूथन दोनों का इस्तेमाल करना होगा.
कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर शौच करने देने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा. इन नस्लों पर प्रतिबंध वाराणसी में पिटबुल, रॉटविलर, डोगो अर्जेंटीनो, टोस्का, फिला ब्रासीलियास जैसी नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस बैन का उद्देश्य घनी आबादी वाली जगह में कुत्तों के हमले के जोखिम को कम करना है. कुत्तों की संख्या पर सीमाएं इसी के साथ वाराणसी में एक परिवार ज्यादा से ज्यादा चार पालतू कुत्ते रख सकता है. अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा कुत्ते रखना चाहता है तो उसे कम से कम 300 वर्ग गज खुली जगह वाला एक स्वान पशु आश्रय बनाना होगा.
इस नियम का उल्लंघन करने पर ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है. कैसे कराएं पंजीकरण वाराणसी में स्मार्ट काशी ऐप का इस्तेमाल करके अपने पालतू जानवरों का डिजिटल पंजीकरण करवाया जा सकता है. यह ऐप कुत्ते के मालिकों को टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड करने के साथ पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने और लाइसेंस का सालाना नवीकरण करने की भी सुविधा देता है.








