AAP के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा कोर्ट ने दोषी करार दिया, क्या है आरोप?

AAP के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा कोर्ट ने दोषी करार दिया, क्या है आरोप?
By : | Edited By: जीवन प्रकाश | Updated at : 10 Sep 2025 03:33 PM (IST)

पंजाब के खडूर साहिब विधानसभा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और 6 अन्य को तरनतारन की अदालत ने 12 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है. विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की अदालत ने दोषी करार दिया.

पुलिस ने विधायक को हिरासत मे ले लिया है और 12 सितंबर को अदालत इस मामले में सजा सुनाएगी. अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

आरोप है कि 3 मार्च 2013 को एक महिला पर कुछ पुलिसकर्मियों, मनजिंदर सिंह लालपुरा और अन्य ने तरनतारन के गोइंदवाल साहिब में एक शादी समारोह में हमला किया था.

मनजिंदर सिंह, आठ पुलिसकर्मियों और कुछ अन्य के खिलाफ IPC की धारा 354, 323, 506,148,149 के तहत इस संबंध में मामला दर्ज हुआ था.

पहली बार जीते हैं मनजिंदर सिंह लालपुरा

लालपुरा ने 2022 के चुनाव में पहली बार खडूर साहिब से जीत दर्ज की थी. उन्हें 55,756 वोट मिले थे. उन्होंने कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की को हराया था. सिक्की को 39,265 वोट मिले. वहीं अकाली दल के रणजीत सिंह को 38,532 वोट मिले.

इससे पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस के सिक्की ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 64,665 वोट मिले थे. वहीं तक अकाली उम्मीदवार दूसरे और आप के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे.

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